
केरल हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि जंगलों और नदियों में फिल्मी मस्ती करना अब वर्जित है। कोर्ट का यह निर्णय पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा को लेकर आया है।
फैसले के मुख्य बिंदु
- जंगलों में शूटिंग: अब किसी भी तरह की फिल्मी शूटिंग या मनोरंजन गतिविधि जंगलों के अंदर नहीं की जा सकेगी। इससे वहां के वन्यजीवन को सुरक्षा मिलेगी।
- नदियों और जल स्रोतों का संरक्षण: नदी, तालाब या अन्य किसी भी जल स्रोत में फिल्मी मस्ती या शूटिंग पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई है। इससे जल प्रदूषण को रोका जाएगा।
- पर्यावरण संरक्षण: कोर्ट का जोर पर्यावरण की रक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग पर है।
परिणाम और अपेक्षाएँ
यह फैसला केरल में फिल्म निर्माण के तरीकों को प्रभावित करेगा। अब निर्माताओं को पर्यावरणीय नियमों का सख्ती से पालन करना होगा और वे केवल स्वीकृत क्षेत्रों में ही शूटिंग कर सकते हैं।
इस कदम से उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा और प्राकृतिक सुंदरता बनी रहेगी। साथ ही, स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों के हितों की रक्षा भी सुनिश्चित होगी।